सरकार द्वारा किसानों के लिए कई सारे योजना बनाए जाते हैं जिससे कि उन्हें खेती करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।
इस मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत किसानों को खेती की गतिविधियों के दौरान कोई हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
अगर आप भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को पूरा पढ़े जिससे आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल सकें।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना एक ऐसी योजना है जो किसानों को खेती के दौरान कोई हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 24 फरवरी 2021 को की गई थी। इस योजना के तहत ₹5000 से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु होने पर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वही दो अंगों में विकलांगता पर ₹50000, रीड की हड्डी टूटने पर ₹50000, और सिर फटने पर ₹40000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए पात्रता:
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान की मृत्यु हो जाने पर इसका लाभ किसान के परिवार के बालक एवं बालिका ही उठा सकते हैं।
- किसान की न्यूनतम उम्र 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान की अधिकतम उम्र 70 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- किसान की मृत्यु या स्थाई दुर्घटना का कारण मौजूद होना चाहिए।
- इस योजना के तहत अगर किसान आत्महत्या करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- दुर्घटना होने के 6 महीने के अंदर ही आवेदन किया जाना चाहिए अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज़:
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया:
अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो निचे बताए गए सभी स्टेप को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाएं।
- इसके बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फार्म लें।
- अब आपको इस आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपसे मांगे जा रहे हो उसे इस आवेदन फार्म के साथ अटैच करें।
- अब सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस आवेदन form को कृषि विभाग में जमा कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन फार्म की जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- यदि आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारी सही होती है तो आपको सहायता राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।