हमारे देश में समय समय पर कई सारे योजनाएं की शरुआत आम गरीब नागरिकों के लिए किया जाता है उसी में एक Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana भी है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं के हित के लिए शुरू की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत पहले विधवा महिलाओं को ₹500 महीना सहायता राशि प्राप्त होती थी परंतु अब लाभार्थियों को ₹600 महीना सहायता राशि मिलेगी।
अगर विधवा महिलाएं पुनर्विवाह करना चाहती है तो इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला के पुनर्विवाह के लिए ₹200000 की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना क्या है?
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य विधवा एवं दिव्यांग महिलाओं को पेंशन के रूप में सहायता राशि प्रदान करनी है।
इस योजना के माध्यम से सरकार सभी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 600 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी और यह पैसा पेंशन के रूप में महिलाओं के खातों में भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए पात्रता:
- महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- महिला विधवा होनी चाहिए।
- महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला की वार्षिक इनकम ₹100000 से कम होनी चाहिए।
- महिला किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
- पहले से किसी भी प्रकार के पेंशन नहीं होने चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिलाओं के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़:
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड (महिला एवं पति)
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ:
- 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश राज्य की लाभार्थी महिलाओं को 600 रुपए तक की आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
- जो भी महिला पुनर्विवाह करने पर विचार कर रही है, उन्हें पुनर्विवाह करने पर सरकार की तरफ से ₹200000 की सहायता राशि भी दी जाएगी
मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निचे पूरी जानकारी विस्तार से बताई गयी है जिसे ध्यान से जरूर पढ़ें।
- सबसे पहले इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के नगर पालिका के कार्यालय में जाएँ। इसके बाद वहां जाने के बाद आपको जिस योजना के अंतर्गत आवेदन करना है उसके बारे में अधिकारी को बताएं और फिर वह अधिकारी आपको आवेदन फॉर्म देगा।
- अब आपको जो आवेदन फार्म प्राप्त हुआ है उसमें पूछे जा रही सभी जानकारी को एक-एक करके भरें। आवेदन फार्म में कोई भी गलत जानकारी न भरें नहीं तो आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
- आवेदन फार्म को भरने के बाद अब आपसे मांगे गए सभी दस्तावेज को अटैच करें।
- जब आपका आवेदन फार्म पूरे तरीके से तैयार हो जाए तब आप अपने आवेदन फार्म को नजदीकी कार्यालय में जाकर के जमा कर दीजिए। आपने जहां से आवेदन फार्म को प्राप्त किया था आप उसी जगह पर जाकर आवेदन फार्म को जमा भी कर सकते हैं।
- आवेदन फार्म को जमा करने के बाद आपको थोड़ा समय इंतजार करना होगा। आपकी आवेदन फार्म का सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगर आपका आवेदन फार्म सही होगा तो कुछ समय बाद आपको लाभार्थी सूची में डाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ प्राप्त होने लगेगा।