आज के समय भी भारत में कई सारे ऐसे लोग है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर पक्का मकान नहीं है जिस वजह से ऐसे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना में केंद्र सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मदद किया जाएगा। मैदानी क्षेत्र में घर बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए और पहाड़ी/कठिन क्षेत्र में घर बनाने के लिए सरकार 1,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थाई आवास प्रदान करना है। सरकार घर बनाने पर मिलने वाली राशि के ऊपर सब्सिडी भी प्रदान करती है।
Pradhan Mantri Awas Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली एक योजना है जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब लोगों के लिए पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को पक्का और स्थाई आवास प्रदान करना है। इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंतर्गत 1.22 करोड नए घरों के निर्माण को मंजूरी मिली है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक पात्रता:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- आवेदक के पास स्वयं का पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का राशन कार्ड या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जॉब कार्ड
- स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या
PM Awas Yojana के लाभ और विशेषताएं:
- विशिष्ट समूह के लोग जैसे दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक को बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
- आप जो लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको मात्र 6.50% का ब्याज देना होता है।
- मैदानी इलाके में निवास करने वाले पात्र नागरिकों को ₹120000 तक की सहायता दी जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को 130000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत अपने घर में शौचालय का निर्माण करने पर ₹12000 तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।